गैर लाइसेंसी मीट बेचने पर 50 हजार का जुर्माना
प्रदेश की राजधानी देहरादून में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मामले में बगैर लाइसेंस के मीट बेचने पर कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
एफडीए के नगर निगम क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रांट में कार्रवाई करते हुए यहां मुस्कीम नाम के व्यक्ति पर कार्रवाई की गई थी। उसके द्वारा बिना लाइसेंस मीट(कटड़े) का मीट बेचा जा रहा था। इस पर तब इस दुकान को बंद भी कराया गया था। तब से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में संचालक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। रमेश सिंह ने बताया कि आरोपित मीट के क्षेत्र का विवरण नहीं बता पाए। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 55 एवं 58 के तहत जुर्माना न्याय निर्वाचक अधिकारी के कोर्ट से हुआ है।