प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 10 मई 2021
कालिंदी अस्पताल से 3.66 करोड़ की वसूली के लिए कटी आरसी
– राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर निदेशक प्रशासन ने जिला प्रशासन को भेजा रिकरवरी प्रमाण पत्र
देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण‘। आयुष्मान योजना के अंतर्गत फर्जी बिल लगाने वाले विकासनगर स्थित कालिंदी अस्पताल की राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 3.66 करोड़ रूपए की आरसी (रिकवरी प्रमाणपत्र) जारी कर दी है। अब यह राशि जिला प्रशासन वसूल करेगा। इसके अलावा अन्य मामलों में अस्पताल प्रशासन को क्लेम व पेनाल्टी के रूप में 2.40 करोड़ 16 मई तक भुगतान करने का कहा गया है। यदि यह राशि यथा समय जमा नहीं की जाती है तो इस राशि की भी एसएचए प्रशासन आरसी जारी कर देगा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अपर निदेशक प्रशासन की ओर से जारी आरसी में साफ है कि कालिंदी अस्पताल द्वारा 581 मरीजों की सर्जरी के फर्जी बिल प्रस्तुत कर धोखाड़ी का प्रयास किया गया। एक और मामले में 215 मरीजों की सर्जरी के फर्जी बिल प्रस्तुत किये। पकड़ में आए जिन 796 मामलों में संबंधित एनेसथिसिया चिकित्सकों ने एनएचए को लिखित रूप से दिया है कि उक्त मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है। यानी जिन चिकित्सकों के हस्ताक्षर युक्त बिल प्रस्तुत किए गए है स्वयं उन्होंने इस तरह की सर्जरी के मामलों स्वयं का कोई संबंध नहीं बताया है।
अस्पताल के इस कपटपूर्ण व्यवहार से एनएचए प्रशासन ने पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। यह हालात इस बात की तस्दीक करते हैं कि योजना में सूचीबद्ध कालिंदी अस्पताल मरीजों को समुचित उपचार देने बजाए निजी स्वार्थ व लालच में मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। यह बात जब पुख्ता हुई तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 24 अपै्रल को उक्त अस्पताल को पांच वर्षों तक के लिए काली सूची में डाल दिया। और अब निर्धारित तक क्लेम व पेनाल्टी की राशि न जमा करने पर अब कालिंदी अस्पताल की आरसी जारी कर दी गई है।
इसके अलावा 696 फर्जी केसेस के क्लेम की 1.20 करोड़ की धनराशि को भी एसएचए प्रशासन ने निरस्त किया है। इसमें भी क्लेम के बराबर पेनाल्टी लगाई गई है। इस में अस्पताल को 2.40 करोड़ की राशि 16 मई तक जमा करने को कहा गया है। यदि इस राशि पर भुगतान जमा नहीं हुआ तो 2.40 करोड़ की भी राज्य स्वास्थ्य पाधिकरण द्वारा आरसी काट दी जाएगी।