देहरादून, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से जनपद संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेंटर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेन्ट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ संचालित हो रही है, की जाँच भवन उप-नियमों और सुरक्षा संबंधी अन्य मानकों/ नियमों के आलोक में शीर्ष प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिलाधिकारी ने एमडीडीए, पुलिस, नगर निगम सहित सम्बन्धित विभागों के निर्देशित किया कि आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कोचिंग सेन्टर का निरीक्षण कर मानकों जांच करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों के भविष्य एवं मेहनत को ध्यान में रखते हुए युद्धस्तर पर पुनः अभियान चलाते हुए जनपद में संचालित कोंिचग सेन्टर एवं मॉल के बेंसमेंट में मानवीय गतिविधि न हो इसका परिपालन करवाने तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित किया कि मानसून एवं संभावित अतिवृष्टि के दृष्टिगत कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए कोचिंग संस्थानों के विधिवत् निबन्धन की स्थिति, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, के अनुपालन की स्थिति, फॉयर एक्जिट व्यवस्था, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश एवं निकास की पर्याप्त व्यवस्था तथा आकस्मिक स्थ्तिि से निपटने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर निरीक्षण स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करगें।
जिलाधिकारी ने शहर क्षेत्र में नगर मजिस्टेªट देहरादून तथा समस्त उप जिलाधिकारियों को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ शहर में संचालित कोचिंग सेन्टर का निरीक्षण करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेन्टर पर शासन द्वारा दिए गए बिन्दुओं पर जांच कर आख्या प्रेषित करें।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद संचालित मॉल आदि व्यसायिक प्रतिष्ठानों में कोई मानवीय गतविधि संचालित न हो, इसका परिपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि एमडीडीए, फायर एवं नगर निगम, नगर निकाय सहित समस्त सम्बन्धित विभागों के अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए भवन मानक एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं का परीक्षण कर लें। उन्होंने शिक्षा विभाग को कोचिंग सेन्टर की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को समस्त कार्यवाही की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
ज्ञातब्य है कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि के कारण नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेन्टर के बेसमेन्ट में जलभराव की स्थिति के कारण अप्रिय घटना /जनहानि घटना हुई। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए राज्य में संचालित विभिन्न कोचिंग सेन्टर एवं ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ संचालित हो रही है, की जॉच भवन उप-नियमों और सुरक्षा संबंधी अन्य मानकों/ नियमों के आलोक में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तरखण्ड शासन द्वारा जनपद स्तर पर उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में समिति गठित की हैं, नगर आयुक्त/अधशासी नगर निगम/नगर निकाय, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं।