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सामान्य निर्वाचन के लिए पौड़ी प्रशासन ने कसी कमर

सामान्य निर्वाचन के लिए पौड़ी प्रशासन ने कसी कमर
आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कक्ष पौड़ी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बूथों का परिवर्तन तथा चुनाव सामाग्री दर के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 1250 से अधिक बूथ के मतदाताओं को 50 प्रतिशत दूसरे बूथों में शिफ्ट किया गया है। जिससे लोगों को मतदान हेतु परेशानियों का सामना नही करना पड़ेगा। उन्होंने उपस्थित राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को कहा कि अपने ओर से भी मतदाताओं को बूथों की जानकारी देने हेतु जागरूक करें। जिससे उन्हें अपने-अपने बूथों की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने चुनाव सामाग्री पर चर्चा करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति उम्मीदवार हेतु 30 लाख 80 हजार तक की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है, इससे ज्यादा प्रत्याशी खर्च नही कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में 05 बूथों का परिवर्तन किया गया है। कहा कि चौबट्टाखाल के प्राथमिक विद्यालय खालयूंडांडा पोलिंग बूथ में पेड़ गिरने से उच्चतर माध्यमिक खालयूंडांडा शिफ्ट किया गया है। साथ ही लैंसडाउन के जीजीआईसी लैंसडाउन बूथ को परिसर में ही दूसरे जगह शिफ्ट तथा कोटद्वार के पदमपुर पंचायत भवन में बूथ को 100 मीटर दूर स्थित बनाया गया है। इसके साथ ही गुरु राम रॉय पब्लिक स्कूल पदमपुर कोटद्वार तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलालघाटी पोलिंग बूथ में 1250 से अधिक मतदाता होने के चलते परिसर में ही दूसरे कक्षो में 50 प्रतिशत मतदाता शिफ्ट किये गए हैं। उन्होंने राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों को कहा कि स्वयं भी मतदाताओं उनके बूथों की जानकारी दे। कहा कि जो मतदाता शिफ्ट किये गए हैं उनकी सूची भी तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने चुनाव सामाग्री में चर्चा करते हुए कहा कि रूल 90 में प्रत्याशियों के खर्चे का विवरण समलित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी राजनैतिक दल सरकार सम्पतियों पर चुनाव संबंधी सामाग्री नही लगा सकता है। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि निजी संपत्ति पर चुनाव सामाग्री लगानी हेतु सम्बंधित मालिक से सहमति लेना जरूरी है। साथ ही कहा कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव सामाग्री हेतु एनआईसी बेबसाइड के माध्यम से निर्धारित रेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

 

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