आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तो संपर्क करें
देहरादून सिविल जज सी0डि0/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के तहत कोरोना संक्रमण से जनपद देहरादून में जिस भी बालक/बालिका के दोनों माता-पिता की कोविड संक्रमण से मृत्यु हो गयी हैं एवं उनके आश्रित बच्चों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुई है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।