विधान सभा सत्र के दौरान खास रहेंगे सुरक्षा इंतजाम
देहरादूनः आज से विधान सभा सत्र शुरू हो गया है। क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भा्रमक साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा।