राशनकार्ड धारक अपात्र पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश
हरिद्वार स जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अपात्र राशनकार्डधारकों को योजना से बाहर करने तथा उनके स्थान पर पात्र परिवारों को अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अपात्र को ना- पात्र को हॉष् अभियान के अन्तर्गत अन्त्योदय / प्राथमिक परिवार के राशनकार्डाे को दिनांक 31 मई 2022 तक समर्पित किया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आय के आधार पर कार्डधारकों की पात्रता के मानक – 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद राशन कार्ड)- ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय रूपये 15000/- से कम हो। 2- अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी राशनकार्ड)- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय रूपये 4000/- से कम हो, जनपद के गरीब निर्बल वर्ग जो पूर्व से अन्त्योदय योजना में निहित है के साथ ऐसे परिवार जिनका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति विकलांगता से पीडित अथवा 60 वर्ष की आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का साधन न हो।