जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने जनहित में सर्वसाधारण को सूचित करते हुए अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार समय-समय पर पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किया जाना है। कहा कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आय के आधार पर कार्डधारकों की पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के अन्तर्गत ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रू0 15000.00 से कम हो। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति, विकलागंता से पीडित अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निरश्रित हां, जिनकी आय का साधन न हो। जबकि राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आय रू 500000.00 से कम हो।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने कहा कि कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र कार्ड धारक हैं वे अपना राशनकार्ड निरस्त करवायें तथा जिन पात्र परिवारों का राशन कार्ड न बना हो वे आवश्यक अभिलेख अपने निकटतम पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय पौड़ी में जमा करायें। सत्यापन के उपरान्त अपात्र कार्डधारकों का कार्ड पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।