अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने अवगत कराया कि अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा सुरक्षा, पौड़ी द्वारा महताब पुत्र अल्ताफ ग्राम जगत चान्दपुर बड़ापुर से दिनांक 28 मार्च, 2021 को प्रातः समय लगभग 08ः10 बजे स्थान स्नेह में मोटरसाइकिल पर विक्रय किये जा रहे खाद्य सामाग्री भैंस व गाय व मिश्रित दूध (खुला) प्रत्येक 500 मिली को चार भागों खरीदा गया। जिसमें नमूने के एक भाग को फार्म VI सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा नमूने के अन्य तीन भाग सीलबंद कर अभिहित अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा किये गये। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार सूजी का नमूना परिक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नही पाया गया। जिसके संबंध में वाद दायर कर विपक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अभिकथन दाखिल करने को कहा गया।