विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को कोर्ट ने ठहराया जायज
नैनीतालः खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से है। यहां खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है।
बता दें कि पूर्व में अदालत की एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें अवैध रूप से नियुक्ति पाए कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था।
विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा द्वारा पारित आदेश को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश को स्टे नहीं किया जा सकता।
विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि इन कर्मियों की नियुक्ति काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई थी. शर्तों के मुताबिक, बिना किसी कारण व नोटिस के इनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं. इनकी नियुक्तियां विधानसभा सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर की गई हैं।