खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक एनआईसी सभागार में आयोजित की गई। जिसमें जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों का पंजीयन एवं लाइसेंस अनिवार्य रूप से लागू करने पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे खाद्य व्यवसायी जिनका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनका लाइसेंस नवीनीकरण किया जाय साथ ही व्यापारियों एवं आम लोगों को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक किया जाए। जानकारी के अभाव में गलत सामग्री का क्रय-विक्रय करने वाले खाद्य व्यापारियों एवं व्यवसायियों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मानकों के संबंध में जानकारी दी जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जिले के विद्यालयों में सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक मध्यान्ह भोजन की जानकारी भोजन माताओं को दी जाय। इस हेतु जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भोजन माताओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही दूध एवं दुग्ध पदार्थो की जांच के लिए डेयरी विभाग का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विन सिंह ने बताया की इस वितीय वर्ष में 46 नमूने संग्रहित किए गए। जिसमें 7 नमूने फैल पाए गए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 12 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले व्यवसाय करने वाले कारोबारियों एवं व्यापारियों के 36 लाइसेंस जारी किए गए साथ ही इससे कम टर्न ओवर वाले 527 व्यापारियों का पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में खरादी,बड़कोट,नैटवाड़,चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी में लाइसेंस केम्प आयोजित किया जाएगा। जिसमें व्यापारियों का पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के लिए जो भी सामग्री खरीदी जा रही है उनमें फोर्टिफाइड सामान क्रय किया जाय। ताकि बच्चों को गुणवत्ता परक भोजन मिल सकें।
बैठक में डीएसओ संतोष भट्ट, जिला शिक्षा अधिकारी पी. सकलानी, प्रभारी सीएमओ डॉ विनोद कुकरेती,अधिशासी अभियंता बीएस डोगरा, सहित अन्य अधिकारी एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा आदि उपस्थित रहे।