अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर कसा कानून का शिकंजा
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
जानकारी के मुताबि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
जबकि तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। अगल सुनवाई 28 को होगी।