वोटर लिस्ट को लेकर प्रशासन ने की बैठक
पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकरी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जनपद की 06 विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के आलेख्य प्रकाशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का 01 जनवरी, 2023 की अर्हता के आधार पर निर्धारित विशेष संछिप्त पुननिरीक्षण कार्यक्रम के तहत 09 नवम्बर, 2022 को सभी पदाभिहित स्थलों/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया है।
जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि समस्त विधानसभाओं की मतदाता सूची संबंधित बीएलओ के पास जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ 09 नवंबर 2022 से 08 दिसंबर 2022 तक विशेष अभियान की तिथि दिनांक 19 व 20 नवंबर तथा 03 व 04 दिसंबर को भी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर कार्य करेंगे। कहा कि इस तिथियों को कोई भी मतदाता अपना नाम दर्ज, नाम सुधार व नाम हटा सकते हैं। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि इस अभियान में विशेष सहयोग दें। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2023 को जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-14 में संशोधन कर अब निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने या उनका पुनरीक्षण करने के संबंध में अर्हता तिथियों के रूप में किसी कलेंडर वर्ष के 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। कहा कि इन तिथियों तक अपनी आय अर्हता पूर्ण करने वाले नये मतदाता बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने 01 जनवरी,2023 को 18 वर्षु पूर्ण कर ली हो वह अपना नाम प्रारूप-06 भरकर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं। कहा कि सूची में अकित नाम हटाने हेतु प्रारूप-7, मतदाता सूची में फोटो पहचान पत्र में अंकित प्रविष्टि को शुद्ध करने, खोये हुये पहचान पत्र को पुनः निःशुल्क बनाने, उसी विधान सभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में या एक विधान से दूसरे विधान सभा में शिफ्ट करने हेतु प्रारूप-8 पर अपना आवेदन संबंधित मतदेय स्थल पर जाकर बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जो कि स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर अपने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाना चाहें वह अपना आधार नम्बर प्रारूप 6ख में आवेदन कर दर्ज करवा सकते हैं।