खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर द्वारा कुछ माह पूर्व त्रिपालीसैंण के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकन विक्रेता के पास लाइसेंस न होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित चिकन विक्रेता के खिलाफ उल्लघंन करने पर धारा 55, 56 व 58 के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट 12 अप्रैल, 2022 को न्यायालय अभिर्णायक में वाद दायर किया। जिसमें न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें विपक्षी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसगंत धाराओं का उल्लघंन करने के संबंध में अपना जवाबदावा दिनांक 9 जून, 2022 को दाखिल किया गया। न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी ने अवैध रूप से मांस बेचने पर न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत दिनेश सिंह पुत्र इन्द्र सिंह पर 15 हजार तथा इन्द्र सिंह पुत्र मगसीरू सिंह पर 30 हजार के अर्थदण्ड से आरोपति किया गया है। न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी ने संबंधितों को 15 दिन के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिये।
वहीं अभिहित अधिकारी पौड़ी द्वारा 03 माह पूर्व देवप्रयाग मार्ग स्थित खांडयूसैंण में बलवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह की दुकान का निरीक्षण किया गया। उन्होंने केक मिल्क का सैंपल जांच के लिए भेजा तथा जांच के दौरान सैंपल फैल पाया गया। उन्होंने उक्त स्वामी के विरूद्व 13 अप्रैल, 2022 को न्यायालय अभिर्णायक कार्यालय में धारा 26, 27 व 51 के अंतर्गत वाद दायर किया। जिसमें न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी द्वारा विपक्षी के विरूद्व नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लघंन करने के संबंध में अपना जवाबदावा 09 जून, 2022 को दाखिल किया। वाद की कार्यवाही के उपरांत न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी द्वारा उल्लघंन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्व 45 हजार का अर्थदण्ड से आरोपित कर निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें तथा 15 दिवस के अंदर लगाया गया अर्थदण्ड की धनराशि जमा करना सुनिश्चित करें।