जिला पूर्ति अधिकारी के0एस0 कोहली ने कहा कि ’’अपात्र को ना-पात्र को हॉ’’ अभियान के अन्तर्गत अपात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा अपना राशन कार्ड स्वयं समर्पित किये जाने की अन्तिम तिथि 30 जून 2022 तक की गयी है। कहा कि अपात्र कार्ड धारक उक्त तिथि तक अपना कार्ड सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी व जिला पूर्ति कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि 30 जून 2022 के उपरान्त कोई राशनकार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारक के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना/शिकायत दर्ज कारवा सकते है। कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।