सिविल जज ने किया चशायर होम का निरीक्षण
देहरादूनः सिविल जज (सी0डि0)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून नेहा कुशवाहा द्वारा आज व्यक्तियों की सहायता के उद्देश्य हेतु पराविधिक कार्यकर्तागण एवं लॉ कालेजों के विद्यार्थियों की टीम गठित कर चशायर होम, प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून में निरीक्षण किया गया।
सर्वप्रथम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा चशायर होम, प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून में वहॉ पर उपस्थित स्टॉफ से वहॉ भर्ती हुए व्यक्तियां के बाबत् पूछताछ की गयी। उक्त चशायर होम में निवास कर रहे व्यक्तियों के प्रत्येक कक्ष एवं उनके बिस्तरों का निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तियों के कक्ष एंव बिस्तर साफ-सुथरें थें तथा किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं पायी गयी। उक्त चशायर होम में व्यक्तियों के प्रयोगार्थ बनाये गये शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया जो साफ-सुथरें पाये गये एवं यह भी पाया गया कि व्यक्तियों हेतु बनाये गये शौचालय पर्याप्त मात्रा में थें। रसोईघर का निरीक्षण भी किया गया जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पाया गया कि रसोईघर में पूर्णतः साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा था। रसोईघर में उपलब्ध बर्तन आदि साफ-सुथरें पाये गये तथा यह भी पाया गया। इसके अतिरिक्त खाने-पीने की व्यवस्था भी संतोषजनक पायी गयी। निरीक्षण के दौरान कई व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उनकी वृद्वावस्था पेंशन अभी तक नहीं बनी हैं। उनके द्वारा वृद्वावस्था पेंशन बनवाये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा इस सम्बंध में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें चलने-फिरने हेतु ैजपबा /ॅीममसबींपत की भी सुविधा उपलब्ध है। उक्त शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा यह भी अवगत कराया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु ऑफलाईन सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लॉगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। पोर्टल हिन्दी व अंग्रजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। यह सुविधा ऑफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति छ।स्ै। स्महंस ैमतअपबमे डंदंहमउमदज ैलेजमउ (स्ैडै) व्दसपदम च्वतजंस पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं। उक्त शिविर में सचिव द्वारा स्थाई लोक अदालत बाबत् भी जानकारी दी गयी। उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराया कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-22 बी के अन्तर्गत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं नैनीताल में स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है, बाकी समस्त जिलों में स्थाई लोक अदालतों के गठन का कार्य विचाराधीन है। जनपद देहरादून में स्थायी लोक अदालत का गठन फौजदारी न्यायालय परिसर, देहरादून में किया गया है जिसमें जनउपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामलों का त्वरित/निशुल्क निस्तारण किया जाता है एवं कोई भी व्यक्ति अपने मामलों को उक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से जल्द से जल्द व कम खर्च में निस्तारित कर सकें।