चुनाव के हिसाब किताब के लिए बैंकों को हुए निर्देश
देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु प्रत्याशियों के पृथक से बैंक खाता खोले जाने एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के संबंध में बैंकों के प्रबंधकों के साथ ऋषिपर्णा सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बैंक प्रबन्धकों को निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व पृथक से चालू बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है, जिससे सभी निर्वाचन सम्बन्धी खर्चें एवं अनुदान प्राप्त किया जाएगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाला प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति/फर्म को निर्वाचन अवधि के दौरान एकबार 10 हजार तक की धनराशि ही नकद भुगतान कर सकता है, किसी व्यक्ति एवं फर्म को 10 हजार नकद भुगतान किये जाने की समय-सीमा पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित पार्टी से अन्य लेनदेन चौक एवं ड्रफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे। बैंक खातों से रू0 10 हजार की धनराशि तक नकद जमा एवं निकासी की जा सकती है। 10 हजार से अधिक की धनराशि का लेनदेन चौक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही करेंगे। इसी प्रकार राजनैतिक पार्टीयों के 1 लाख से अधिक की धनराशि जमा करने एवं निकासी की सूचना नोडल अधिकारी व्यय को अवश्य दी जाएगी। उन्होंने कहा सभी बैंक को निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियो के अतिरिक्त ऐसे बैंक खाते जिनमें अचानक लेनदेन बढ गया हो पर नजर रखते हुए इसकी सूचना भी नोडल अधिकारी व्यय को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंक प्रबन्धकों को अपनी-अपनी बैंक शाखाओं को इस हेतु तत्काल अवगत कराने को निर्देशित किया।