पौड़ी जनपद के कोटद्वार क्षेत्रांतर्गत युद्वाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास पांच वर्षो तक किया जाना है। यह अभ्यास अधिनियम 1938 की धारा 9 की उपराधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व अनुसूची में विनिर्दिष्टि क्षेत्र परिनिश्चित करते हुए, जिसमें 01 अगस्त, 2022 को प्रारंभ होने वाली तथा 31 जुलाई, 2027 को समाप्त होगी। इस अवधि के लिए नियतकालिक रूप से खुले क्षेत्र में गोला चलाने व तोप दागने का अभ्यास किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभ्यास ग्राम काशीरामपुर, पट्टी सुखरौ में क्लासीफिकेशन रेंज के लिए डेंजर जोन एरिया 100.285 एकड़ पर है। उन्होंने उपजिलाधिकारी कोटद्वार को कोटद्वार फायरिंग रेंज का धारा9(3) का प्रस्ताव विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।