मतदान व गणना पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें
विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुये सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा-निर्देशन पर मतदान व मतगणना के दिवस पर मदिरा की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में मतदान तथा मतगणना के समय शान्ति बनाये रखने हेतु समस्त विदेशी मदिरा की दुकानों को 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतगणना समाप्ति तक दुकान बंद रखने के निर्देश दिये हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विदेशी मदिरा दुकान (एफ0एल0-05डी), गोदाम(एफ0एल0-02/02बी),बार(एफ0एल0-6/7),सैन्य कैन्टीन(एफ0एल0-9/9ए/2ए), एम0ए0-04, बॉटलिंग प्लांट को 12 फरवरी, 2022 की सायंकाल 06ः00 बजे से दिनांक 14 फरवरी, 2022(48 घंटे तक) को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 14 मार्च, 2022 को पूर्ण रूप से दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उन्होंने समस्त होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान तथा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित, अल्कोहल युक्त मादक पदार्थ या अन्य पदार्थ की बिक्री उपभोग एवं परिवहन/वितरण नहीं किये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त मदिरा दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करवाना सुनिश्चित करें।