जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 13 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में लंबित विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने अवगत कराया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन0आई0एक्ट मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से सम्बन्धित सभी मामले, सेवा सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लम्बित हों, भूमि अधिग्रहण मामलें, बिजली-पानी बिल विवाद ( अशमनीय को छोड़कर) सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि न्यायालयों में अब तक न पहुंचे चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वसूली सम्बन्धी प्रकरण, श्रम् सम्बन्धी विवाद, बिजली-पानी बिल सम्बन्धी विवाद, भरण-पोषण वाद तथा अन्य शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी वाद भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका मामला लम्बित है तथा न्यायालय में पहुंचने वाला है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी कार्यालय में या सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करा सकतें हैं।