खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तहसील धुमाकोट क्षेत्र अंतर्गत बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मांस विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही की गयी थी। जिसकी सुनवाई न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई करते हुए एक लाख दस हजार का अर्थदण्ड लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लगभग 06 माह पूर्व तहसील धुमाकोट के अंतर्गत सौरभ निवासी 95- कसाना मल्ला के मांस की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान संबंधित मांस विक्रेता के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। जिससे संबंधित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर किया गया। जिसकी सुनवाई न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा 29 जून, 2022 को की गयी। उन्होंने नियम के विरूद्व मटन, चिकन तथा मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने संबंधित के विरूद्व कार्यवाही धारा 31(2), 55 व 58 तथा उप नियम 9.05 एवं 9.07 के अन्तर्गत किया गया।