जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद के समस्त न्यायालयों में आगामी 11 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में लंबित विभिन्न वाद का निस्तारण किया जाएगा।
सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने अवगत कराया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एन0आई0एक्ट मामले, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, अन्य दिवानी वाद(किराया, व्यादेश विर्निर्दिष्ट अनुपालन वाद सुखाधिकार वाद), सेवा संबंधि मामले, राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिजली-पानी बिल सहित अन्य वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालयों अब तक न पहुंचे चैक बाऊंस के प्रकरण, बैंक वसूली, श्रम संबंधी विवाद, बिजली-पानी बिल, भरण-पोषण वाद व अन्य वादों को भी समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जा सकते हैं। कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लंबित है या न्यायालय में पहुंचने वाला है, वह जिला न्यायालय तथा संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।