जनपद में 25 विधान सभा प्रत्याशियों को नोटिस जारी
देहरादून विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने व्यय विवरणों का लेखा दाखिल नहीं किया गया, ऐसे 25 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चकराता से उत्तराखण्ड क्रांतिदल के अभ्यर्थी रामानन्द सिंह, निर्दलीय अभ्यर्थी दौलत कुवंर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकासनगर से निर्दलीय अभ्यर्थी भूपेन्द्र सिंह तोमर, निर्दलीय अभ्यर्थी संदीप दूबे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सहसपुर से निर्दलीय अभ्यर्थी सुश्री कल्पना बिष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुर से समाजवादी पार्टी के अभ्यर्थी मौ0 नासिर, भारतीय जन जागृति पार्टी के बलबीर कुमार तलवार, आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी योगेन्द्र चौहान, उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा के अभ्यर्थी सुन्दर लाल थपलियाल, निर्दलीय अभ्यर्थी गुलबहार, निर्दलीय अभ्यर्थी जावेद खान, निर्दलीय अभ्यर्थी राजेन्द्र प्रसाद गैरोला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रायपुर से आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के अभ्यर्थी गंगा प्रसाद, राष्ट्रवादी विकास पार्टी के जितेन्द्र श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के अभ्यर्थी नरेन्द्र सिंह वर्मा, आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी नवीन पिरशाली, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजपुर से समाजवादी पार्टी के अभ्यर्थी कमलेश माथुर, उत्तराखण्ड क्रांतिदल के अभ्यर्थी श्री बिल्लू, आजाद समाजवादी पार्टी (काशीराम) के अभ्यर्थी राजू राजौरिया, निर्दलीय अभ्यर्थी अमर सिंह स्वेडिया, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देहराूदन कैंट से बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी जसपाल सिंह, राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी के अभ्यर्थी विनोद असवाल, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मसूरी से बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी अशोक पंवार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऋषिकेश से समाजवादी पार्टी के अभ्यर्थी कदम सिंह बालियान व शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) (सिमरन जीत सिंह मान) के अभ्यर्थी जगजीत सिंह को दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण/मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय देहरादून में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने से असफल रहने के संबंध में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क)के अधीन निरर्हित घोषित करने हेतु बिना किसी पूर्वाग्रह के सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का रहेगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन में निर्वाचन व्यय के लेखे की प्रति दाखिल करनी होती है। जिला निर्वाचन कार्यालय के आदेश दिनांक 15 मार्च एवं पुनः दिनांक 29 मार्च 2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के बाद भी निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में 25 अभ्यर्थी असफल रहे हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है।