एड के लिए दो दिन पूर्व लेनी होगी अनुमति
भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उŸाराखण्ड द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात् 13 व 14 फरवरी, 2022 को किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिण्ट मीडिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नही किया जायेगा। प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन को राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति) के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।