देहरादून शहर में नियम विरुद्ध तम्बाकू बेचने पर की गई कार्यवाही, बड़ी मात्रा में तम्बाकू जब्त, अर्थदण्ड व चालान भी किया।
बुधवार को जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 को धारा 5, 6 व 7 के तहत देहरादून नगर क्षेत्र में बिना चेतावनी वाले तम्बाकू उत्पाद बेचने और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे तम्बाकू उत्पादों को जब्त किया गया और व्यापारियों पर अर्थदंड कर चालान भी किया गया।
ज़ब्त किया गया समान-
टीम द्वारा 3.5 कुंतल नियम विरुद्ध बेचा जा रहा, तम्बाकू जब्त किया गया। 235 सिगरेट के पैकेट ज़ब्त किया गया।
टीम में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी) डॉ निधि रावत, खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी रवि प्रसाद, लक्खीबाग चौकी प्रभारी प्रवीन सिंह, जिला कंसल्टेंट NTCP अर्चना उनियाल, सोशल वर्कर रेखा उनियाल, जिला आई ई सी समन्वयक पूजन नेगी, राजेन्द्र आदि उपस्थित रहे।