देहरादून: अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ० शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि श्री सिद्ध विहार जन कल्याण समिति (रजि०) नेहरू ग्राम देहरादून द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि रायपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 68 श्री सिद्ध विहार लोअर नेहरूग्राम (नियर रामकिशन चौक) ग्राम रायपुर में खसरा नं० 2187 सरकारी भूमि है। इस सरकारी भूमि पर भू-माफियों द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द करके अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी गयी है। एक व्यक्ति की इस क्षेत्र में 40-50 बीघा जमीन थी लेकिन उनके द्वारा लगभग 60 बीघा से अधिक जमीन बेच दी है तथा सरकारी भूमि में 30 फुट व 27 फुट चौड़ी सड़क दी गयी है। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस सरकारी जमीन पर 2 बीघा भूमि पर जिला होम्योपैथी कार्यालय है, तथा एक मन्दिर है, मन्दिर परिसर से लगी 3-4 बीघा जमीन खेल मैदान व चिल्ड्रन पार्क के लिए ग्राम पंचायत नेहरूग्राम द्वारा आवंटित की गयी थी, इसी भूमि के एक हिस्से में आंगनबाड़ी केन्द्र, एवं ओवर हेड टैंक भी सरकार द्वारा बनाया जा चुका है। शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त खसरा नं0 2187 में अंकित सरकारी भूमि की जाँच कराये जाने एवं जॉच पूर्ण होने तक उक्त जमीन पर रजिस्ट्री करने पर रोक लगवाये जाने का अनुरोध किया गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शिकायती पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर, सब रजिस्ट्रार, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चर्तुथ को निर्देशित किया कि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि ग्राम रायपुर के खसरा नं० 2187 पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकते हुए प्रश्नगत भूमि की रजिस्ट्री पंजीकृत न करें। यदि इसके बाद भी किसी भी पक्ष द्वारा उक्त सरकारी खसरे नम्बर 2187 की भूमि विकय अथवा कय की जाती है तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।