स्कूलों व अनागबाड़ी केंद्र प्रातः 09:15 बजे से पूर्व तथा अपराह्न 03:00 बजे के पश्चात नहीं होंगे संचालित-जिलाधिकारी
मानव–वन्यजीव संघर्ष की आशंकाओं को देखते हुए माह दिसम्बर में स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन समय बदला, आदेश जारी
आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध होगी सख्त कार्रवाई
पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी से प्राप्त जानकारी एवं वन्यजीव संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद अंतर्गत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।
गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव– वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, दिन के समय वन्यजीवों की सक्रियता एवं सर्दी के मौसम में शाम जल्दी होने के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के मार्ग वन क्षेत्रान्तर्गत संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे मानव एवं वन्यजीव संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 34(ड) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र दिसम्बर माह में प्रातः 09:15 बजे से पूर्व तथा अपराह्न 03:00 बजे के पश्चात संचालित नहीं होंगे।
उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम/बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से सख्ती के साथ शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यालय या आंगनबाड़ी केन्द्र में उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


