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जिला कारागार में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला

सुगंधित और आकर्षक तंबाकू उत्पादों के जाल में ना फंसें युवा: डॉ मनोज कुमार शर्मा, सीएमओ   विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिला कारागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। Unmasking the appeal: Exposing industry tactics on tobacco and nicotine products थीम पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य जेल बंदियों को धूम्रपान एवं तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जेल बंदियों द्वारा तम्बाकू निषेध विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया तथा तम्बाकू छोड़ने वाले बंदियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किये गये। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि तम्बाकू उत्पाद बनाने वाली कंपिनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आकर्षक फ्लेवर का उपयोग करते हुए तम्बाकू उत्पादों को आकर्षक एवं सुगंधित रूप में बेचा जाता ह...

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राजनीति

देहरादून शहर को जल्द मिलने जा रही हैं 03 नई ओटोमेटेड पार्किंग

देहरादून शहर को जल्द मिलने जा रही हैं 03 नई ओटोमेटेड पार्किंग मा0 मुख्यमंत्री की आधुनिक राज्य के संकल्प पर आधिारित डीएम की नई पहल, आटोमेटेड पार्किंग परेडग्राउंड, तिब्बती मार्केट, कोरोनेशन आटोमेटेड पार्किंग निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। देहरादून शहर में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में है। मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश व जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से जनपद देहरादून आधुनिक सुविधायुक्त आटोमेटेड पार्किंग निर्माण कार्य युद्धस्तर पर अग्रसर है। इसी श्रृखला में शहर में शुरूआती चरण में तीन आटोमेटेड पार्किग कार्य अपने अंतिम चरण हैं। यह आधुनिक सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है। इस अत्याधुनिक पार्किंग से तिब्बती मार्केट के सामने, परेड ग्राउंड, तथा कोरोनेशन अस्पताल परिसर में पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम होगी साथ ही जनमानस को सुरक्षित व सुविधाज

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उत्तराखंड

स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने को तैयारः डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने को तैयारः डॉ. धन सिंह रावत सूबे में कोरोन के दस्तक देते ही अलर्ट मोड़ पर स्वास्थ्य विभाग कहा, शासन स्तर पर सचिव व जिले में सीएमओ करेंगे मॉनिटिरिंग देहरादून, देशभर में कोविड की बढ़ती रफ्तार को देखते हुये राज्य में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड़ पर रहने के निर्देश दे दिये गये हैं। विभागीय अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियां पुख्ता रखने को कहा गया है। इसके अलावा शासन स्तर पर विभागीय सचिव और जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को कोरोना के सम्भावित मामलों की मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। विभागीय मंत्री डा. रावत ने आम लोगों से अपील करते हुये कहा कि वह कोरोना को लेकर पेनिक न हों, सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि देशभर में कोविड का नया वै...

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हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर स्मारिका ‘गुलदस्ता’ का हुआ विमोचन

देहरादून, 30 मई। उत्तरांचल प्रेस क्लब में हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक गरिमामय समारोह में प्रदेश के वरिष्ठ और सक्रिय पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना व विशिष्ठ अतिथि डॉ. देवेन्द्र भसीन, वक्तागण गिरीश चन्द्र गुरूरानी, निशिथ जोशी, रमेश भट्ट, ज्योत्सना व प्रेस क्लब अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह कण्डारी, महामंत्री सुरेन्द्र डसीला, कोषाध्यक्ष अनिल चंदोला, स्मारिका के संपादक शूरवीर भण्डारी ने संयुक्त रूप से स्मारिका ‘गुलदस्ता’ का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी ने सभी पत्रकारों को हिन्दी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। पत्रकारों ने स्वतंत्र आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि जिस तरह आज हिन्दी में अंग्रेजी ...

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अपराध

अंकिता भंडारी हत्याकांड: अभियुक्तों को आजीवन कारावास

कोर्ट ने सुनाई अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य सहित तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने आज देश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक लम्बी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य, अंकित और भास्कर सहित तीनों दोषियों को भादवि की धारा 302 सहित अन्य विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अदालत द्वारा सुनाई गई सजाओं में अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3(1)(डी), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माना, अभियु...

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