आदर्श आचार संहिता की परिधि के अंतर्गत ही प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करें प्रिण्टर्स
मानक के विपरित प्रचार-प्रसार सामग्री प्रकाशित करने पर दण्ड व जुर्माने का प्रावधानः जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में जनपद में स्थित प्रिण्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन के दौरान प्रकाशित की जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रिण्टर्स को निर्देशित किया कि समस्त प्रिण्ट की जाने वाली राजनीतिक प्रकृति की सामग्री पर अनिवार्य रूप से प्रिण्टर्स और प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना चाहिए। सामग्री का प्रकाशन करवाने वाले से पूर्व में अनुमति घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सामग्री का प्रकाशन किया जाये। साथ ही प्रकाशित की जाने वाली सामग्री और उसके खर्च को निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल प्रेषित किया जाए। उन्होंने यह...
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