टिहरीः विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक चरस तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थ दंड नहीं भुगता तो एक वर्ष का और कारावास भुगतना होगा। Previous Post यात्रा मार्ग पर स्थित बिरही में पानी का संकट Next Post पौड़ी: आर्ट ऑफ लिविंग इकाई ने किया पौधरोपण Related Articles Slider शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने के दिए निर्देश Slider प्रमुख विभागों की वेबसाइट की गई सुचारू Sliderपर्यटन आयुक्त ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा Slider जन भावनाओं के अनुरूप भू -कानून में होगा संशोधन Sliderअपराध 13 लाख बच्चों को पिलाई जायेगी पोलियो ड्राप: डॉ धन सिंह रावत Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.