टिहरीः विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक चरस तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थ दंड नहीं भुगता तो एक वर्ष का और कारावास भुगतना होगा। Previous Post यात्रा मार्ग पर स्थित बिरही में पानी का संकट Next Post पौड़ी: आर्ट ऑफ लिविंग इकाई ने किया पौधरोपण Related Articles Slider लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च 2025 को Slider पौड़ी की चार विधान सभाओं में पांच के नाम वापस Slider 11 नवंबर 2021,उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2021 Sliderयुवा जगत/ शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे स्वास्थ्य योजनाओं की सटीक जानकारीः डॉ धन सिंह रावत Slider दून में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.