सरकारी संपंति पर प्रचार पोस्टर लगाना आचार संहिता का उल्लघंन
पौड़ी/ जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा सम्बंधित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्बंधित पार्टी के प्रतिनिधियों को प्रचार सामाग्री, बूथ, एमसीएमसी, वेलेट पेपर, कोविड गाइड लाइन, नामांकन प्रक्रिया सहित अन्य की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू से 16 जनवरी तक कोई भी रैली, जनसभा आयोजित नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा की 80 से ऊपर आयुवर्ग के बुजुर्ग तथा दिव्यांगों को घर-घर जाकर वेलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे वह घर मे ही रहकर मतदान कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव सामाग्री हेतु रेट लिस्ट निर्धारित की गई है तथा प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त बूथों में पेयजल, विद्युत, शौचालय, रैम्प की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। कहा कि 31 बूथ ऐसे हैं जहां व्यवस्था कम है ऐसे बूथों में सम्बंधित नोडल अधिकारी द्वारा टैंट की व्यवस्था की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने कहा कि मतदान करते समय आईडी कार्ड जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी सम्पति में पार्टी अपना नाम, चिन्ह दर्ज नही कर सकता है, ऐसे करने पर आचार संहिता उलंघन में शामिल किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चनाव प्रक्रिया के समय समस्त लोगों को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने सम्बंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि बूथों के बाहर गोले बनाये, जिससे कोविड का अनुपालन हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही बूथ में 1200 से अधिक मतदाताओं को 50 प्रतिशत हेतु उसी परिसर में सहायक मतदेय बूथ बनाया गया है। उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों को कहा कि मतदाताओं को सहायक मतदेय स्थलों की जानकारी अवश्य दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्याशी नामांकन करते समय नानांकन कक्ष में अपने साथ 2 व्यक्ति शामिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त विधानसभा में 01-01 महिला पोलिंग पार्टियां शामिल रहेगी।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त कुमार, डीएफओ मुकेश कुमार, राजनैतिक पार्टी से राजेन्द्र रावत, महंगी राम सहित अन्य उपस्थित थे।