Skip to content
Raath Samachar

Raath Samachar

Raath Samachar

Raath Samachar

  • राष्ट्रीय
  • उत्तराखंड
  • आंदोलन
  • खेल
  • पर्यटन
  • युवा जगत/ शिक्षा
  • राजनीति
  • हादसा
  • अपराध

  • राष्ट्रीय
  • उत्तराखंड
  • आंदोलन
  • खेल
  • पर्यटन
  • युवा जगत/ शिक्षा
  • राजनीति
  • हादसा
  • अपराध
Breaking News
  • प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को देंगे और गति
  • महाराज के एक्शन के बाद कंपनी का अनुबंध निलंबित
  • सहकारी बैंकों में शीघ्र होगी बंपर भर्ती, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके
  • जल्द दूर होंगी गोल्डन कार्ड की विसंगतियां: डॉ. धन सिंह रावत
  • एग्री मित्रा उत्तराखण्ड 2025″ महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा
  • प्रशासन को आभास है भलीभांति;अपनी शक्तियां भी दायित्व भी : डीएम
  • जनसैनिक हैं धामी – खेत, गांव, संविधान और संकल्प सब साथ लेकर चल रहे हैं”
  • मुख्यमंत्री ने किया करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
  • मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया
Slider

निकायों के क्षेत्रांतर्गत धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

Raath Samachar
December 26, 20240

निकायों के क्षेत्रांतर्गत शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

सूचना/पौड़ी/25 दिसंबर 2024:- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-1540/IV(3)/2024 11(3 निर्वा0)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 के तहत नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार / श्रीनगर, नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी/दुगड्‌डा, नगर पंचायत क्षेत्र जौक स्र्वांगाश्रम / सतपुली / थलीसैंण हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई है:

(1) जनपद पौड़ी गढ़वाल की उक्त निर्वाचन सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक संबन्धित रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना अनुमति के नही की जायेगी।

(2) जनपद पौड़ी गढ़वाल के उक्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत निर्वाचन सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थापर पर 05 या 05 से से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नही बनायेगा और न ऐसे समूहों में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुये अध्ययनरत विद्यार्थियों, व उद्योग धंधों / इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय किसी भी प्रकार का भडकाने वाला व्यक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी भी प्रकार के इशारे करेगा और न ही नारें इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट इत्यादि वितरित करेगा और न ही किसी भी प्रचार हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपजिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करेगा।

(4) किसी प्रत्याशी / राजनैतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणों का प्रयोग, जुलूस जनसभा, रोड़ शो, रैली आदि सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपजिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट या सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर नही करेगा न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगवायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि इस आदेश की तिथि से किसी भी व्यक्ति / संस्थान/संगठन / राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्री 10:00 बजे तक के अतिरिक्त लाउडस्पीकर या अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नही किया जायेगा, प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति / संस्था सहित विवरण देकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(5) विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, तलवार, चाकू या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन भी नहीं करेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध ऐसे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा जो अपने प्रतिनिधित्व कर्तव्य के लिये उक्त वैध हथियार अपने पास रखते हों तथा उसको रखने के लिये प्राधिकृत है। यह प्रतिबन्ध सिक्ख धर्म के अनुयायी उन व्यक्तियों पर लागू नही होगा जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हों तथा बृद्धावस्था, अपंगता या अन्य प्रकार की अस्वस्थता के कारण लाठी लेकर चलते हों या रखते हैं।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर या फेंक कर मारे जाने वाली वस्तुएँ एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा।

(B) कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल / अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार के दौरान भारत की अखण्डता को क्षति पंहुचाने वाली अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

(9) कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित / प्रसारित नहीं करेगा न करायेगा और न ही इसका विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों के साथ घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो, अथवा शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

(10) कोई भी राजनैतिक दल किसी विपक्षी दल के संबन्ध में सिवाय उसकी नीतियों, कार्यकमों एवं उसके किए गए कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत अथवा कोई ऐसा आक्षेप नही लगाएगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो।

(11) कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं आदि को मतों को आकृष्ठ करने के उद्देश्य से नहीं भडकाएगा।

(12) कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं, दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा, न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।

(13) कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पत्ति को अनुमति के बिना होडिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में नहीं लायेगा।

(14) कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी को डरायेगा न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिये उपहार, पैसा/धन देगा और नहीं भोजन पार्टी आि का आयोजन करेगा।

(15) कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान दिवस पर उनके मतदेय स्थलों तथ व्यक्तिगत अथवा अन्य वाहनों से नहीं पहुंचायेगा।

(16) जनपद अन्तर्गत समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मी० परिधि के अन्दर मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(17) निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पॉलिथिन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(18) किसी भी दशा में राजकीय वाहनों उपयोग चुनाव प्रचार / प्रसार में नहीं किया जायेगा।

(19) निजी सम्पत्ति पर बिना स्वामी की अनुमति के प्रचार / प्रसार (पोस्टर/बैनर) चस्पा नहीं की जायेगी।

(20) किसी के द्वारा भी किसी भी राजकीय सम्पत्ति का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों जैसे प्रचार-प्रसार राजनीतिक बैठक आदि के लिये नही किया जायेगा, ना ही किसी भी प्रकार से राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी जायेगी।

(21) यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस न लिया जाये। यह आदेश जनपद पौड़ी गढ़वाल की समस्त नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने-

Previous Post

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन

Next Post

अवैध मदिरा की तस्करी, भण्डारण, परिवहन, वितरण पर पूर्ण रोक टीमो का गठन

Related Articles

Slider

मुख्यमंत्री ने स्वागत कर सभी को दी शुभकामनायें

Slider

श्री केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब

Slider

दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित

Slider

“अग्याल रैबार” के प्रथम संस्करण का हुआ विमोचन

Slider

रबी खरीद सत्र 2023-24 का समर्थन मूल्य घोषित

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://raathsamachar.com/wp-content/uploads/2025/05/VEDIO.mp4

Recent Posts

  • प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को देंगे और गति June 11, 2025
  • महाराज के एक्शन के बाद कंपनी का अनुबंध निलंबित June 10, 2025
  • सहकारी बैंकों में शीघ्र होगी बंपर भर्ती, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके June 10, 2025
  • जल्द दूर होंगी गोल्डन कार्ड की विसंगतियां: डॉ. धन सिंह रावत June 10, 2025
  • मुख्यमंत्री ने पुुरोला को दी 210 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात June 9, 2025
  • एग्री मित्रा उत्तराखण्ड 2025″ महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा June 9, 2025
  • उत्तराखण्ड की बोलियों का एक भाषाई मानचित्र बनाएगा उत्तराखण्ड भाषा संस्थान June 9, 2025
  • प्रशासन को आभास है भलीभांति;अपनी शक्तियां भी दायित्व भी : डीएम June 8, 2025
  • जनसैनिक हैं धामी – खेत, गांव, संविधान और संकल्प सब साथ लेकर चल रहे हैं” June 8, 2025
  • देहरादून में मंत्रिमण्डल उप-समिति की बैठक सम्पन्न June 7, 2025
  • मुख्यमंत्री ने किया करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास June 7, 2025
  • मजबूरी मौनता निष्क्रियता: सुप्रशासन का परिचय नहीं: DM June 7, 2025
  • मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया June 7, 2025
  • अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं June 7, 2025
  • अग्रणी पंक्ति की ASHAs, ANMs    को प्रेरित रखना जिला प्रशासन का दायित्वःडीएम June 6, 2025
  • प्रकृति के संरक्षण का लें संकल्प June 6, 2025
  • राहू मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान June 6, 2025
  • “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत किया गया वृक्षारोपण June 5, 2025
  • यमकेश्वर में योगाभ्यास, ग्रामीणों ने लिया बढ़चढ़ कर हिस्सा June 5, 2025
  • स्वास्थ्य विभाग को मिले 220 नए चिकित्साधिकारी June 5, 2025
  • मुख्यमंत्री आवास में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान June 5, 2025
  • पर्यावरण की सुरक्षा, हमारी ज़िम्मेदारी: सीडीओ June 5, 2025
  • थानों तहसीलों पर जल्द लगेंगे, उच्च गुणवत्ता के सायरन June 5, 2025
  • स्वच्छता के साथ-साथ पौध रोपण अभियान June 4, 2025
  • उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए रिपोर्ट June 4, 2025
  • सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न June 4, 2025
  • जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश June 4, 2025
  • 5 जून से 31 जुलाई तक प्रदेशभर में चलेगा सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम June 4, 2025
  • जन्म मृत्यु पंजीकरण में पब्लिक का हरासमेंट स्वीकार्य नहींः डीएम June 4, 2025
  • लोक कलाकारों को मिलेगा दुर्घटना बीमा June 4, 2025
  • SHA मेें राज्य वित्त संवर्ग के प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला June 3, 2025
  • तहसील दिवस में हुआ शिकायतों का निस्तारण June 3, 2025
  • विकसित कृषि संकल्प अभियान” का सफल आयोजन June 3, 2025
  • अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से वृहद पौधरोपण अभियान June 2, 2025
  • पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को मिलेगा ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षण June 2, 2025
  • समाज के अन्तिम छोर के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किये जाएं- मुख्यमंत्री June 2, 2025
  • प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास धूलिया का निधन, पत्रकारों में शोक June 2, 2025
  • विभागों से समन्वय कर व्यवहारिक प्लान तैयार करने के निर्देश June 2, 2025
  • सूबे के नर्सिंग कॉलेजों को मिले 26 नर्सिंग ट्यूटर June 1, 2025
  • श्री केदारनाथ यात्रा में लगभग 200 करोङ का कारोबार June 1, 2025
  • 95 बच्चों को दिए स्कूल शूज June 1, 2025
  • Monsoon -2025: Preparedness कार्यशाला May 31, 2025
  • जिला कारागार में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला May 31, 2025
  • देहरादून शहर को जल्द मिलने जा रही हैं 03 नई ओटोमेटेड पार्किंग May 31, 2025
  • स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति से निपटने को तैयारः डॉ. धन सिंह रावत May 31, 2025
  • हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर स्मारिका ‘गुलदस्ता’ का हुआ विमोचन May 31, 2025
  • अंकिता भंडारी हत्याकांड: अभियुक्तों को आजीवन कारावास May 30, 2025
  • आयुष्मान: एसएचए ने पांच अस्पतालों को योजना से हटाया May 30, 2025
  • बड़े बकायेदारों पर तेजी से करें वसूली: डीएम May 30, 2025
  •  जिलाधिकारी ने शस्त्र पटल का निरीक्षण किया May 30, 2025
  • पौराणिक धरोहरों को संवारने की पहल May 30, 2025
  • मुख्यमंत्री ने शुरु किया “विकसित कृषि संकल्प अभियान“ May 29, 2025
  • मुख्य सेवक संवाद के तहत सीएम ने किया संवाद May 29, 2025
  • जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में “साथी” अभियान May 29, 2025
  • मुख्य सचिव ने ली उच्च अधिकारियों की बैठक May 29, 2025
  • प्रमाणिक आलू बीज उपलब्ध कराने वाला गांव बना जल्लू May 29, 2025
  • पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अब आधार सीडिंग अनिवार्य May 29, 2025
  • राज्यसभा सांसद ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक May 29, 2025
  • राजस्व लक्ष्यों को रेखीय विभाग करें हासिल May 29, 2025
  • भर्ती पूर्व प्रशिक्षण 16 जून से May 28, 2025
  • विकसित कृषि संकल्प अभियान से किसानों को मिलेगी नई दिशाः सीडीओ May 28, 2025
  • कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय May 28, 2025
  • 21 जून को भराड़ीसैंण में होगा योग दिवस का मुख्य आयोजन May 28, 2025
  • मुख्यमंत्री ने “अहिल्या स्मृति मैराथन” में किया प्रतिभाग May 28, 2025
  • जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा आरटीई का लाभ: डॉ धन सिंह रावत May 27, 2025
  • मुख्यमंत्री ने किया तीन दिवसीय पहले गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का शुभारंभ May 27, 2025
  • कंडोलिया थीम पार्क से योग का प्रसारण, घर बैठे जुड़ें यूट्यूब चैनल पर May 27, 2025
  • पीएम किसान सम्मान निधि से पात्र किसान वंचित न रहे May 27, 2025
  • मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया May 27, 2025
  • सजग प्रशासन; विनम्र डीएम; त्वरित निर्णय May 27, 2025
© 2021 All Rights Reserved. Raath Samachar