Skip to content
Raath Samachar

Raath Samachar

Raath Samachar

Raath Samachar

  • राष्ट्रीय
  • उत्तराखंड
  • आंदोलन
  • खेल
  • पर्यटन
  • युवा जगत/ शिक्षा
  • राजनीति
  • हादसा
  • अपराध

  • राष्ट्रीय
  • उत्तराखंड
  • आंदोलन
  • खेल
  • पर्यटन
  • युवा जगत/ शिक्षा
  • राजनीति
  • हादसा
  • अपराध
Breaking News
  • मुख्यमंत्री बोले- श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
  • अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध कार्यों के दिए निर्देश
  • शिक्षा विभाग में एनईपी-2020 क्रियान्वयन के 71 लक्ष्य पूर्ण
  • “बीज संजीवनी अभियान” का किया शुभारंभ
  • जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दून विश्वविद्यालय का किया भ्रमण
  • एनईपी-2020 के क्रियान्वयन में तेजी लायें विश्वविद्यालयः डॉ. धन सिंह रावत
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण
  • जनता मिलन में शिकायतों की सुनवाई, मौके पर हुआ समाधान
  • आईटी पार्क को फ्लैश फ्लड से मिलेगी मुक्ति
Slider

निकायों के क्षेत्रांतर्गत धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

Raath Samachar
December 26, 20240

निकायों के क्षेत्रांतर्गत शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू-जिला मजिस्ट्रेट

सूचना/पौड़ी/25 दिसंबर 2024:- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-1540/IV(3)/2024 11(3 निर्वा0)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144 के तहत नगर निगम क्षेत्र कोटद्वार / श्रीनगर, नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी/दुगड्‌डा, नगर पंचायत क्षेत्र जौक स्र्वांगाश्रम / सतपुली / थलीसैंण हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई है:

(1) जनपद पौड़ी गढ़वाल की उक्त निर्वाचन सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक संबन्धित रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना अनुमति के नही की जायेगी।

(2) जनपद पौड़ी गढ़वाल के उक्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत निर्वाचन सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थापर पर 05 या 05 से से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना अनुमति के नही बनायेगा और न ऐसे समूहों में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुये अध्ययनरत विद्यार्थियों, व उद्योग धंधों / इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय किसी भी प्रकार का भडकाने वाला व्यक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी भी प्रकार के इशारे करेगा और न ही नारें इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट इत्यादि वितरित करेगा और न ही किसी भी प्रचार हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपजिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करेगा।

(4) किसी प्रत्याशी / राजनैतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणों का प्रयोग, जुलूस जनसभा, रोड़ शो, रैली आदि सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर उपजिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट या सक्षम स्तर की अनुमति के बगैर नही करेगा न ही उत्तेजनात्मक नारे आदि लगवायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि इस आदेश की तिथि से किसी भी व्यक्ति / संस्थान/संगठन / राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्री 10:00 बजे तक के अतिरिक्त लाउडस्पीकर या अन्य किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नही किया जायेगा, प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति / संस्था सहित विवरण देकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(5) विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, तलवार, चाकू या कोई ऐसी वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन भी नहीं करेगा, किन्तु यह प्रतिबन्ध ऐसे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा जो अपने प्रतिनिधित्व कर्तव्य के लिये उक्त वैध हथियार अपने पास रखते हों तथा उसको रखने के लिये प्राधिकृत है। यह प्रतिबन्ध सिक्ख धर्म के अनुयायी उन व्यक्तियों पर लागू नही होगा जो धार्मिक आधार पर कृपाण धारण करते हों तथा बृद्धावस्था, अपंगता या अन्य प्रकार की अस्वस्थता के कारण लाठी लेकर चलते हों या रखते हैं।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ईंट, पत्थर या फेंक कर मारे जाने वाली वस्तुएँ एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा।

(B) कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल / अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार के दौरान भारत की अखण्डता को क्षति पंहुचाने वाली अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

(9) कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित / प्रसारित नहीं करेगा न करायेगा और न ही इसका विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों के साथ घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो, अथवा शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

(10) कोई भी राजनैतिक दल किसी विपक्षी दल के संबन्ध में सिवाय उसकी नीतियों, कार्यकमों एवं उसके किए गए कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत अथवा कोई ऐसा आक्षेप नही लगाएगा, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो।

(11) कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं आदि को मतों को आकृष्ठ करने के उद्देश्य से नहीं भडकाएगा।

(12) कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं, दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा, न ही इसके लिये प्रेरित करेगा।

(13) कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पत्ति को अनुमति के बिना होडिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में नहीं लायेगा।

(14) कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी को डरायेगा न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिये उपहार, पैसा/धन देगा और नहीं भोजन पार्टी आि का आयोजन करेगा।

(15) कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान दिवस पर उनके मतदेय स्थलों तथ व्यक्तिगत अथवा अन्य वाहनों से नहीं पहुंचायेगा।

(16) जनपद अन्तर्गत समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मी० परिधि के अन्दर मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता एवं निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी, पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।

(17) निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पॉलिथिन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

(18) किसी भी दशा में राजकीय वाहनों उपयोग चुनाव प्रचार / प्रसार में नहीं किया जायेगा।

(19) निजी सम्पत्ति पर बिना स्वामी की अनुमति के प्रचार / प्रसार (पोस्टर/बैनर) चस्पा नहीं की जायेगी।

(20) किसी के द्वारा भी किसी भी राजकीय सम्पत्ति का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों जैसे प्रचार-प्रसार राजनीतिक बैठक आदि के लिये नही किया जायेगा, ना ही किसी भी प्रकार से राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी जायेगी।

(21) यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस आदेश को इससे पूर्व वापस न लिया जाये। यह आदेश जनपद पौड़ी गढ़वाल की समस्त नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने-

Previous Post

सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया कृषि ऋण समितियों का उद्घाटन

Next Post

अवैध मदिरा की तस्करी, भण्डारण, परिवहन, वितरण पर पूर्ण रोक टीमो का गठन

Related Articles

Slider

एसएलबीसी की 90वीं बैठक आयोजित

Slider

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

Slider

आवास विहीन लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का विशेष अभियान शुरू

Slider

‘गांववासी’ के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि

Sliderउत्तराखंड

फाटा के पास बादल फटा, चार लापता, रेस्क्यू अभियान जारी

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://raathsamachar.com/wp-content/uploads/2026/04/CM-Dhami-4-Year-Journey-2026-2-Min-1.mp4

Recent Posts

  • मुख्यमंत्री बोले- श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार July 23, 2026
  • अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध कार्यों के दिए निर्देश July 22, 2026
  • शिक्षा विभाग में एनईपी-2020 क्रियान्वयन के 71 लक्ष्य पूर्ण July 22, 2026
  • “बीज संजीवनी अभियान” का किया शुभारंभ July 22, 2026
  • जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दून विश्वविद्यालय का किया भ्रमण July 21, 2026
  • एनईपी-2020 के क्रियान्वयन में तेजी लायें विश्वविद्यालयः डॉ. धन सिंह रावत July 21, 2026
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण July 21, 2026
  • जनता मिलन में शिकायतों की सुनवाई, मौके पर हुआ समाधान July 20, 2026
  • आईटी पार्क को फ्लैश फ्लड से मिलेगी मुक्ति July 20, 2026
  • 24×7 अलर्ट मोड में रहें सभी विभाग-सुमन July 19, 2026
  • भारी से अत्यंत भारी बारिश के चेतावनी, देहरादून जिला प्रशासन हाई अलर्ट July 18, 2026
  • निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहींः डाॅ. धन सिंह रावत July 18, 2026
  • मुख्यमंत्री ने किया ₹ 113.99 करोड़ का शिलान्यास, ₹ 41.37 करोड़ का लोकार्पण July 15, 2026
  • जिलाधिकारी ने स्वीकृत की दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन सहायता July 15, 2026
  • फलदार पौधों का किया निःशुल्क वितरण July 15, 2026
  • शिक्षा मंत्री डाॅ. रावत ने किया निःशुल्क नोटबुक योजना का शुभारम्भ July 15, 2026
  • हरेला पर्व पर मालाग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री July 14, 2026
  • बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अभियान July 14, 2026
  • मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग की समीक्षा की July 14, 2026
  • महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रत्येक माह होगी समीक्षाः डा. धन सिंह रावत July 14, 2026
  • ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को डीएम की हरी झंडी July 14, 2026
  • पाबौ जनसेवा शिविर में 287 आवेदन प्राप्त, 272 का मौके पर हुआ निस्तारण July 13, 2026
  • फॉरेस्ट में ऑल टूरिस्ट साइट्स के लिए बुकिंग व्यवस्था ऑनलाईन की जाएः मुख्य सचिव July 13, 2026
  • विज्ञान एवं नवाचार नीति पर विशेषज्ञों के साथ किया सार्थक संवाद July 13, 2026
  • सीएम को सौंपा ज्ञापन, शाम तक मिली सिलाई मशीन July 12, 2026
  • “बीज बम” अभियान पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम : डॉ. धन सिंह रावत July 11, 2026
  • जयहरीखाल जनसेवा शिविर, लाभार्थियों तक पहुंचीं सरकारी योजनाएं July 10, 2026
  • भारी बारिश के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम; July 10, 2026
  • SARRA की उच्च स्तरीय समिति की बैठक July 10, 2026
  • ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहे जनसेवा शिविर: ब्लॉक प्रमुख July 9, 2026
  • प्रेमनगर आंगनबाड़ी केंद्र में मातृ वंदना योजना पर प्रशिक्षण July 9, 2026
  • मुख्यमंत्री ने ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविर लगाने के दिए निर्देश July 9, 2026
  • लगातार बारिश, आपदा परिचालन केंद्र से संभाली कमान July 9, 2026
  • बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस, जिला प्रशासन ने तेज की निगरानी July 9, 2026
  • नारी पुनर्वास केंद्र में महिलाओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता: कुसुम कंडवाल July 9, 2026
  • बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा प्रकरण की होगी उच्चस्तरीय जांच July 8, 2026
  • प्रदेश की मुख्य उपलब्धियों और आर्थिक रूपरेखा पर प्रस्तुतिकरण July 8, 2026
  • शहीदों के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं : जिलाधिकारी July 8, 2026
  • मुख्यमंत्री ने श्रीराम कथा के समापन समारोह में लिया भाग July 8, 2026
  • 30 जुलाई से शुरू होगा ऐतिहासिक कावंड मेला, तैयारियों में जुटा प्रशासन July 8, 2026
  • 4,007 पात्र परिवारों को मिले नए राशनकार्ड July 7, 2026
  • ग्राम पंचायतों में 15 जुलाई को होगा उप प्रधान पद का चुनाव July 7, 2026
  • मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडवासियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आत्मीय संवाद July 7, 2026
  • समाधान दिवस’ में लापरवाह अधिकारियों को चेताया, July 7, 2026
  • श्रीलंका के अधिकारियों को भाया उत्तराखण्ड का आपदा प्रबंधन माॅडल July 6, 2026
  • नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न July 6, 2026
  • सूबे में गठित होंगे आठ नये सहकारी संघः डाॅ. धन सिंह रावत July 6, 2026
  • सूबे के 2 लाख किसानों को वितरित होगा ब्याज मुक्त ऋण: डॉ धन सिंह रावत July 5, 2026
  • CM ने किया धनगढ़ी सेतु का किया लोकार्पण July 5, 2026
  • निदेशालय स्तर पर भी होगा बीमार शिक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षणः डाॅ. धन सिंह रावत July 4, 2026
  • राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का किया शुभारंभ July 4, 2026
  • जनपद में 4 से 19 जुलाई तक होंगे बहुउद्देशीय सेवा शिविर July 3, 2026
  • PMआवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न July 3, 2026
  • शिक्षकों के स्थानांतरण को मिलेगा अतिरिक्त समयः डाॅ. धन सिंह रावत July 3, 2026
  • क्षतिग्रस्त विद्यालयों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने July 2, 2026
  • जनपद में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल सफल July 2, 2026
  • मुख्य सचिव ने किया मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ July 2, 2026
  • राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल July 2, 2026
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं:जिलाधिकारी July 2, 2026
  • औचक निरीक्षणः कोरोनेशन अस्पताल की बदहाली पर भड़के डीएम July 1, 2026
  • आईडीपीएल मैदान में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगेगा वृहद बहुउद्देशीय शिविर June 30, 2026
  • मानसून से पहले सभी जनपदों में 2 जुलाई को मॉक ड्रिल June 29, 2026
  • विधायक सविता कपूर ने बांटे सहायक उपकरण June 24, 2026
  • विशेष कार्यशाला 26 जून को June 23, 2026
  • हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर June 23, 2026
  • शिकायत-बहुल क्षेत्रों की होगी जीआईएस मैपिंग, तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही-डीएम June 20, 2026
  • प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा, June 18, 2026
  • जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक June 17, 2026
  • मौसम अनुकूल और व्यवस्थाएं पूरी: गढ़वाल मंडलायुक्त June 16, 2026
  • 17 जून से 15 जुलाई तक जनपद में चलेंगे शिविर June 16, 2026
© 2021 All Rights Reserved. Raath Samachar