टिहरीः विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए एक चरस तस्कर को पांच साल का कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थ दंड नहीं भुगता तो एक वर्ष का और कारावास भुगतना होगा। Previous Post यात्रा मार्ग पर स्थित बिरही में पानी का संकट Next Post पौड़ी: आर्ट ऑफ लिविंग इकाई ने किया पौधरोपण Related Articles Slider मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश Slider मुख्यमंत्री ने श्री नरेन्द्र सिंह नेगी को उनके 75वें जन्म दिवस पर दी शुभकामनाएं Slider पुरानी पेंशन बहाली आंदोलनः संयुक्त मोर्चा ने ट्विटर पर सांसदों को चेताया Slider 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त न बनाने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई Slider हडको पूरे भारत वर्ष हाउसिंग एवम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सहयोग कर रहा है Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.