Slider

विधिक शिविर में ग्रामीणों को दी कानून की जानकारी

मा. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केन्द्र घण्डियाल ब्लॉक कल्जीखाल में विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
न्यायालय में दायर होने से पूर्व विवादों के निस्तारण, विधिक जागरूकता एवं विभिन्न मोबाईल एप के माध्यम से आम जनमानस को उनके अधिकारों को प्राप्त करा कर न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज जनपद में अधिकांश विधिक सहायता केन्द्रों एवं दूरदराज के गांवों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके अनुक्रम में सिविल जज(सी.डी.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी के द्वारा ग्राम घण्डीयाल में पराविधिक स्वयं सेवी जगमोहन डांगी द्वारा संचालित किये जा रहे विधिक सेवा केन्द्र में पहुंचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को कानूनी जानकारी दी गयी। उनके द्वारा उपस्थित लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक रहने के लिये तथा उनके क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि यदि उनके अधिकार उन्हें उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जिसके लिए पात्रता सूची में आये व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है तथा उन्हें निःशुल्क अन्य विधिक सेवायें भी प्रदान की जाती है। उन्होंने लोगों को नालसा एप व अन्य राजकीय एप का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान कराने हेतु भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा गौरा कन्या विद्या धन योजना की धनराशि नहीं मिलने की बात कही गई, जिस पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पराविधिक स्वयंसेवी जगमोहन डांगी को उस क्षेत्र की आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निदान कराने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य गढ़कोट संजय डबराल, ग्राम प्रधान पूजा देवी, उप ग्राम प्रधान संजय रावत तथा सामाजिक कार्यकत्री गायत्री देवी, नीतू देवी, जसवीर सिंह रावत सहित क्षेत्रीय ग्रामीण जनता द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *