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फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम का निर्धारण

फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम का निर्धारण
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एस.ए. मुरुगेशन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
श्री मुरूगेशन ने बताया कि सोमवार दिनांक 09 अगस्त 2021 से रविवार 31 अक्टूबर 2021 के मध्य निर्वाचक नामावली में एक से अधिक प्रतिष्ठियों एवं तार्किक त्रुटियों को हटाने, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य किया जायेगा। इस अवधि में बीएलओ के माध्यम से 01 सितम्बर 2021 से 15 सितम्बर 2021 तक नामावली का सत्यापन भी किया जायेगा। दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को एकीकृत निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जायेगा जबकि 01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु 13 एवं 14 नवम्बर तथा 27 एवं 28 नवम्बर 2021 को विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। 20 दिसम्बर को दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किये जाने के पश्चात 05 जनवरी 2022 को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
अपर मुख्य निर्वाचक अधिकारी श्री मुरुगेशन ने बताया कि इसके साथ ही आयोग द्वारा 01 जनवरी 2022 की अर्हता के आधार पर विधानसभा सर्विस निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग की तैयारियों तथा प्रकाशन हेतु भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अंतर्गत 01 नवम्बर 2021 को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रपत्र प्राप्त करने, प्रपत्रों का सत्यापन, स्केनिंग तथा अभिलेख अधिकारियों एवं प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित प्रतियों को अपलोड की कार्यवाही की जायेगी। 20 दिसम्बर 2021 तक इआरओ द्वारा प्रपत्रों का सत्यापन प्रक्रिया आदि का निस्तारण करने के साथ 30 दिसम्बर 2021 को इआरओ द्वारा इस सम्बंध में अंतिम आदेश निर्गत कर 05 जनवरी 2022 को मतदान सूची के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।

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